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निर्भया के दोषी विनय की इलाज कराने के लिए दायर याचिका खारिज

निर्भया के दोषी विनय की इलाज कराने के लिए दायर याचिका खारिज
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा की इलाज कराने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी विनय शर्मा की दिमागी हालत ठीक है। कोर्ट ने कहा कि विनय शर्मा की दिमागी हालात को लेकर ईलाज कराने की जरूरत नहीं है।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने विनय शर्मा की रिपोर्ट दाखिल की। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि विनय शर्मा ने अपना सिर फोड़ लिया था। हाथ में चोट आई है। तिहाड़ जेल ने डॉक्टर की रिपोर्ट दाखिल की। दोषी विनय ने सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक खुद को चोट पहुंचाया। कोर्ट में तिहाड़ ने सीसीटीवी फुटेज भी दी है।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि दोषियों का प्रतिदिन चेकअप कराया जा रहा है। कोर्ट के डेथ वारंट जारी होने के बाद तिहाड़ सुपरिटेंडेंट ने खुद चेकअप कराया है। तिहाड़ सुपरिटेंडेंट की यह जिम्मेदारी है कि वह दोषियों की मेडिकल चेकअप कराए। चारों दोषियों को मानसिक और शारीरिक जांच रोज होती है। तिहाड़ प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय ने दो बार फोन पर बात किया है। एक बार अपनी मां से और दूसरी बार अपने वकील से। ऐसे में यह कहना कि दोषी विनय अपनी मां को नहीं पहचान रहा है, यह बात गलत है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक विनय ने जानबूझकर सिर दीवार में मार लिया।

दोषी विनय के वकील एपी सिंह ने तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया। एपी सिंह ने कहा कि विनय ने दो घंटे खाना नहीं खाया, जिसकी जानकारी तिहाड़ ने नहीं दी। तिहाड़ प्रसाशन ने 16 फरवरी को भी विनय के हाथ टूटने की जानकारी नहीं दी। तिहाड़ प्रशासन ने यह जानकारी क्यों छुपाई? एपी सिंह ने कहा कि कोर्ट चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पता चल जाएगा कि विनय कितने बुरे तरीके से घायल हुआ है और उसके सिर में चोट लगी है। कोर्ट ने कहा कि जानकारी छुपाने की जवाबदेही किस पर डाली जाए। जो तथ्य उनके लिए ठीक होते हैं वे बताते हैं और जो उनके विरोधी तथ्य होते हैं वे नहीं बताते हैं।

तब तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि विनय की याचिका गलत है। एक्स-रे में कोई फ्रैक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। उसका हमेशा चेकअप होता है। कोर्ट चाहे तो सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर देख सकती है।

विनय की याचिका में कहा गया था कि कोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दे कि उसकी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पिछले 20 फरवरी को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था।

वकील एपी सिंह के जरिए दायर याचिका में कहा गया था कि विनय ने अपने सिर को दीवार में टकरा लिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट है और उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। याचिका में कहा गया था कि विनय को सीजोफ्रेनिया बीमारी है। याचिका में विनय का इलाज शाहदरा के मेंटल अस्पताल इहबास में कराने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि पिछले 17 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया था। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया था।

Updated : 22 Feb 2020 2:12 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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