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एनजीटी: नदियों में गंदगी फैलाने पर पंजाब सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना

एनजीटी: नदियों में गंदगी फैलाने पर पंजाब सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना
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चंडीगढ़/स्वदेश वेब डेस्क। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने आज सतलुज और व्यास नदियों में गंदगी फैलाने पर पंजाब सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वो जुर्माने की रकम दो हफ्ते में जमा करे। जुर्माने की यह रकम नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों से वसूली जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2019 में होगी। एनजीटी ने कहा कि इन दोनों नदियों में उद्योगों द्वारा डाले जा रहे गंदे पानी के ट्रीटमेंट की पंजाब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे भी हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पड़ोसी राज्य राजस्थान के 8 जिले भी प्रभावित हो रहे थे लेकिन पंजाब सरकार ने इसका कोई हल नहीं निकाला।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए एऩजीटी ने दोनों नदियों का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सतलुज और व्यास नदियों का निरीक्षण किया और गंदगी के कारणों का पता लगाया। कमेटी ने दोनों नदियों के पानी में गंदगी के लिए पंजाब सरकार को दोषी पाया। इसी कमेटी की रिपोर्ट पर एनजीटी ने पंजाब सरकार पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

एनजीटी ने अपने आदेश में पंजाब सरकार को दोनों नदियों की गंदगी से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर दाखिल करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर एक्शन प्लान सौंपने का निर्देश दिया।

Updated : 14 Nov 2018 9:23 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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