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दिल्ली की अदालत से पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी हुई खारिज

दिल्ली की अदालत से पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी हुई खारिज
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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की सेल को साफ रखें और उन्हें मच्छरों से सुरक्षा दें और मिनरल वाटर, फेस मास्क मुहैया कराएं।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से गुरुवार को ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा है। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी 'क्रोहन' से पीड़ित हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि चिदंबरम के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले मेडिकल बोर्ड में हैदराबाद के चिकित्सक नागेश्वर रेड्डी को शामिल किया जाए। चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

चिदंबरम ने अदालत से कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी जाए। चिदंबरम ने कहा है कि उनकी सेहत खराब हो रही है और उन्हें संक्रमण रहित वातावरण में रहने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि बोर्ड आज (गुरुवार को) चिदंबरम की चिकित्सीय अवस्था के बारे में चर्चा करेगा और इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेगा। जिसके बाद उच्च न्यायालय इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

Updated : 1 Nov 2019 10:17 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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