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अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, संसद में मोटर वाहन विधेयक में संशोधन को मिली मंजूरी, जानें नया नियम

अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, संसद में मोटर वाहन विधेयक में संशोधन को मिली मंजूरी, जानें नया नियम
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नई दिल्ली। यातायात के नियमों की अनदेखी करना अब आपको मुसीबत में डाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधित विधेयक में 10 गुना तक जुर्माने और जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन कर बच निकलने वालों पर नकेल कसी जा सके।

इस विधेयक के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक में कुछ नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के तौर पर 1 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अयोग्य घोषित किये जाने के बाद भी लगातार वाहन को इस्तेमाल में लाने पर भी 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सड़क पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में जिन नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है, उनमें किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड ड्राइविंग करना, ओवर लोडिंग करना, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर गाड़ी चलाना शामिल हैं।

इसके अलावा इस विधेयक में आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस या अग्निशमन वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ओला या उबर जैसी सर्विसेस के अंतर्गत आने वाले ड्राइवर्स द्वारा लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि देश के 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की शिफारिशों और संसद की स्थायी समिति की जांच परख के बाद मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में ये प्रावधान किये गए हैं।

- बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चालने पर 2 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

- बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर एक हजार रुपए जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किए जाने का प्रावधान है।

- अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते समय कोई अपराध करता है तो इस स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जायेगा। इस स्थिति में वाहन का रजिस्‍ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। इस मामले में गाड़ी मालिक को 25 हजार जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का भी प्रावधान है।

पहले और अब के मुकाबले जुर्माने में किया गया इजाफा...

संशोधन विधेयक के मसौदे से पहले जुर्माने की न्यूनतम राशि 100 रुपये थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा किसी वाहन को अवैध रूप से इस्तेमाल करने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की स्थिति में 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Updated : 26 Jun 2019 3:30 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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