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नई ड्रोन नीति लागू : 10वीं पास बालिग ही उड़ा सकेंगे ड्रोन, वैवाहिक फोटोग्राफी के लिए मंजूरी जरूरी

10वीं पास बालिग ही उड़ा सकेंगे ड्रोन

नई ड्रोन नीति लागू : 10वीं पास बालिग ही उड़ा सकेंगे ड्रोन, वैवाहिक फोटोग्राफी के लिए मंजूरी जरूरी
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। ड्रोन उड़ाने के लिए देश में नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। शनिवार से इस नीति को लागू किया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक, 250 ग्राम से ज्यादा वजनी ड्रोन को उड़ाने के लिए मंजूरी लेना जरूरी होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन में इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। हालांकि, 250 ग्राम से कम वजनी ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इन्हें 50 फीट से ज्यादा उंचाई पर नहीं उड़ा सकेंगे। ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस के नियम भी तय किए गए हैं। लाइसेंस तभी मिलेगा, जब आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी और वह 10वीं पास होगा। इसके साथ ही अंग्रेजी जानना भी जरूरी रखा गया है।

पांच साल तक के लिए वैध होगा लायसेंस

ड्रोन उड़ाने के लिए इसका पंजीयन, ऑपरेटर परमिट और उड़ाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर डिजिटल स्काई नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। डीजीसीए से इम्पोर्ट क्लीयरेंस के अलावा यूआईएन (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) और यूएओपी (अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट) जारी होगा, वही नवीनीकरण भी करेगा। यूआईएन के लिए 1 हजार और यूएओपी के लिए 25 हजार रुपए फीस लगेगी। हालांकि यूएओपी 5 साल तक वैध होगा और बाद में नवीनीकरण के लिए 10 हजार रुपए की फीस देनी होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा मंत्रालय देगा।

इन जगहों पर नहीं उड़ा सकेंगे

भले ही अब आम नागरिक भी ड्रोन उड़ा सकेंगे, लेकिन कुछ जगहों को नो ड्रोन जोन बनाया गया है। इनमें सभी हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, सैन्य स्थापनाएं और सामरिक क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा से कम से कम 25 किलोमीटर दूर रह कर ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

वैवाहिक फोटोग्राफी के लिए मंजूरी जरूरी

शादी या किसी कार्यक्रम के लिए ड्रोन से फोटोग्राफी करने के लिए मंजूरी लेना जरूरी होगा। ड्रोन के इस्तेमाल से 24 घंटे पहले इस बात की जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी, लेकिन 60 मीटर से ऊपर ड्रोन को नहीं उड़ा सकेंगे। इसके साथ ही ड्रोन को सिर्फ दिन में ही उड़ा सकते हैं। रात में इस्तेमाल के लिए डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी।

Updated : 2 Dec 2018 3:37 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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