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अगस्ता वेस्टलैंड: आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई हिरासत बढ़ी

अगस्ता वेस्टलैंड: आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई हिरासत बढ़ी
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपित जेम्स क्रिश्चियन मिशेल को चार दिन की और सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। मिशेल के वकील ने कोर्ट से रोजमैरी पैट्रिजी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रोजमैरी इंटरपोल में मिशेल का प्रतिनिधित्व करेंगी और इंटरपोल से जारी रेड कॉर्नर नोटिस को खत्म करवाएंगी, क्योंकि मिशेल का प्रत्यर्पण हो चुका है ।

जब रोजमैरी ने मिशेल से बात करने की अनुमति मांगी तो सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वो कौन होती हैं बात करने वाली। इस पर रोजमैरी ने कहा कि वह मिशेल का इटली और स्विटजरलैंड में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उसके बाद कोर्ट ने रोजमैरी को कोर्ट में दस मिनट बात करने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल को पांच दिनों की और सीबीआई हिरासत की मांग की। सीबीआई ने कहा कि मिशेल को कुछ साक्ष्यों के लिए मुंबई लेकर जाना है।

पिछले 10 दिसम्बर को कोर्ट ने मिशेल को आज तक के लिए हिरासत में भेजा था। पिछले 11 दिसम्बर को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मिशेल का भाई भी इस मामले में संदिग्ध है। मिशेल के वकील ने कोर्ट से कहा था कि हस्ताक्षर के सैंपल सही जगह पर भेजे जाने चाहिए। तब सीबीआई ने कहा था कि संस्था पर संदेह नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ब्रिटिश उच्चायोग को मिशेल से संपर्क करने की अनुमति दी थी।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मिशेल को कुछ दस्तावेजों को दिखाकर पूछताछ करनी है। सीबीआई ने कोर्ट से मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट का सैंपल देने का आदेश देने की मांग करते हुए कहा था कि कुछ दस्तावेजों से हस्ताक्षर का मिलान कराना है । स्पेशल जज अरविंद कुमार ने मिशेल के वकील को उससे सीबीआई हिरासत में सुबह और शाम आधे-आधे घंटे मिलने की इजाजत दे दी है। पिछले 5 दिसम्बर को कोर्ट ने एक-एक घंटे मिलने की इजाजत दी थी।

मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसम्बर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 5 दिसम्बर को सीबीआई ने मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने कहा था कि मिशेल से अन्य अभियुक्तों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। सीबीआई ने कहा कि मिशेल के पास कुछ गोपनीय सूचनाएं हैं। उसके स्रोत की जांच करनी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब तीन हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर की गई। उसके बारे में पूछताछ करनी है कि ये रकम भारत में कहां-कहां गयी। इसलिए हिरासत की जरूरत है।

7 जनवरी, 2017 को कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक जेम्स क्रिश्चियन मिशेल और दो अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था । कोर्ट ने ओपन एंडेड गैरजमानती वारंट जारी किया था, जिसका मतलब होता है कि तामील करने को कोई तिथि तय नहीं होती । ईडी और सीबीआई अगस्ता हेलीकॉप्टर के घोटाले में जिन तीन दलालों का नाम ले रही है, उनमें जेम्स भी एक है । ईडी और सीबीआई ने जेम्स के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है । (हिस)

Updated : 15 Dec 2018 1:59 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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