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मिर्चपुर हत्याकांड मामला : हाईकोर्ट ने दोषियों की याचिका को किया खारिज

अदालत ने कहा, जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मिकी समुदाय के लोगों के घरों पर जान-बूझकर हमला किया

मिर्चपुर हत्याकांड मामला : हाईकोर्ट ने दोषियों की याचिका को किया खारिज
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नई दिल्ली। हरियाणा के मिर्चपुर में 2010 में दलितों के घर जलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जाट समुदाय के लोगों ने वाल्मिकी समुदाय के लोगों के घरों पर जान-बूझकर हमला किया।

आपको बता दें कि 2011 में इस मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोषी ठहराए गए पंद्रह आरोपियों में से घर जलाने वाले तीन को उम्रकैद और आगजनी के पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद समेत 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। रोहिणी कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

घटना अप्रैल 2010 की है जब हरियाणा के मिर्चपुर इलाके में 70 साल के दलित बुजुर्ग और उसकी बेटी को जिन्दा जिला दिया गया था । जिसके बाद गांव के दलितों ने पलायन कर लिया था। इस घटना की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा से दिल्ली कर दी गई थी।

Updated : 24 Aug 2018 2:53 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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