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कोर्ट के फैसले से भड़की मालीवाल, कहा- विवाहेतर संबंध बनाने का दिया लाइसेंस

कोर्ट के फैसले से भड़की मालीवाल, कहा- विवाहेतर संबंध बनाने का दिया लाइसेंस
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। विवाहेतर संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का जहां महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया है वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है।

मालीवाल के अनुसार, इस फैसले से विवाह नामक संस्था को गहरी चोट पहुंची है तथा विवाहेतर यौन संबंध बनाने के लिए लाइसेंस मिल गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार) पर फैसला आने के बाद मालीवाल ने ट्वीट कर कहा 'मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह असहमत हूं। आज के व्यभिचार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने शादीशुदा लोगों को अवैध सम्बन्ध बनाने का लाइसेंस दे दिया है। फिर शादी की क्या ज़रूरत है? धारा 497 को पुरुष और महिला दोनों के लिए अपराधिक बनाने की जगह गैर आपराधिक ही बना दिया। महिला विरोधी फैसला है ये।'

स्वाति मालीवाल के पति और आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भी इसी तरह फैसले की आलोचना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने भी फैसले के खिलाफ राय व्यक्त की है।

Updated : 27 Sep 2018 7:50 PM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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