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मालेगांव विस्फोट केस : कर्नल पुरोहित का आवेदन एनआईए कोर्ट ने किया खारिज

मालेगांव विस्फोट केस : कर्नल पुरोहित का आवेदन एनआईए कोर्ट ने किया खारिज
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नई दिल्ली। मुंबई स्थित विशेष न्यायालय ने मालेगांव विस्फोट मामले में कर्नल पुरोहित के आवेदन को खारिज कर दिया है। पुरोहित ने अपने आवेदन में कहा था कि उनके मामले से गैरकानूनी गतिविधि निरोध अधिनियम की धारा को हटाया जाए।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस मामले में बांबे हाईकोर्ट ने कहा था कि विशेष एनआईए न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने के लिए बाध्य है, जिसमें कहा गया था कि सक्षम न्यायालय पुरोहित के मामले पर विचार करेगी। पुरोहित ने सबसे पहले उक्त आवेदन को हाईकोर्ट में ही प्रस्तुत किया था।

हालांकि उच्च न्यायालय ने पुरोहित के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया को स्थगित करने से मना कर दिया था और कहा था कि एनआईए विशेष न्यायालय उनके आवेदन पर विचार करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, इसलिए वह इसे स्थगित नहीं कर सकता।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुरोहित के वकील हरीश साल्वे की ओर से की गई बहस में कहा गया था कि जमानत आवेदन में उठाये गए बिंदु को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सक्षम न्यायालय आरोप गठन के वक्त इस पर विचार करेगा।

Updated : 20 Oct 2018 5:37 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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