मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को दी बड़ी राहत
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की के. पलानीस्वामी सरकार को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के 14 जून को दिये आदेश को बरकरार रखा है।
इस मामले में तत्कालीन न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की अयोग्यता का फैसला बरकरार रखा था, जबकि न्यायमूर्ति सुंदर ने इसे रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायणन ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के फैसले में कोई खामी नहीं थी। इसी फैसले को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने बरकरार रखा था।
जिन 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था वे अन्नाद्रमुक के दरकिनार किए गए नेता टीटीवी दिनाकरन के खेमे के थे जो अब अपनी अलग पार्टी एएमएमके बना चुके हैं।
बीते साल 18 सितम्बर को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को दलबदल निरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इन विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा था कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी में उनका विश्वास नहीं है।