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लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने पर प. बंगाल और तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम ने लगाई फटकार

लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने पर प. बंगाल और तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम ने लगाई फटकार
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क।सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। हालांकि इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से कहा कि उनके राज्य में 1 फरवरी, 2019 से लोकायुक्त काम करने लगेगा जबकि पश्चिम बंगाल ने कहा कि उसके यहां 1 जनवरी, 2019 तक लोकायुक्त काम करना शुरू कर देंगे।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार के वकील से कहा कि हम ये मानते हैं कि आपकी सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं है। आपने पहले कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति 3 महीने में हो जाएगी अब आप कह रहे हैं कि रूल 3 महीने में नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप पहले राज्य सरकार से निर्देश लीजिए और दो बजे सुनवाई के लिए कोर्ट में आइए।

पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आपकी सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर जब दो बजे सुनवाई शुरू हुई तो तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उसके राज्य में 1 फरवरी, 2019 से जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि उसके राज्य में 1 जनवरी, 2019 से लोकायुक्त काम करना शुरू कर देगा।

सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार ने कहा कि उसके राज्य में भी 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी, जब राज्य में नई सरकार आएगी। पुड्डुचेरी ने कहा कि उसने लोकायुक्त कानून को केंद्रीय गृह मंत्रायल को स्वीकृति के लिए भेजा है। तब चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

पिछले 23 मार्च को कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाले 12 राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने इन राज्यों से पूछा था कि अब तक लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई?

जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया था और कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति में अब और देर ठीक नहीं है। इसे बिना विपक्ष के नेता के आगे बढ़ाया जाए। सरकार ने दलील दी थी कि वर्तमान लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई नहीं है और कानून के मुताबिक इसके बिना नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

Updated : 25 Oct 2018 1:17 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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