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कुलभूषण केस में आईसीजे का फैसला अंतिम, नहीं हो सकती कोई अपील : विदेश मंत्रालय

कुलभूषण केस में आईसीजे का फैसला अंतिम, नहीं हो सकती कोई अपील : विदेश मंत्रालय
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नई दिल्ली। हेग (नीदरलैंड) स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने दो वर्ष से अधिक चली सुनवाई के बाद बुधवार को पूर्व नौसेना ऑफिसर कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगाने के साथ ही पाकिस्तान को काउंसलर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय गया था। भारत ने वियना संधि और अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सजा सुनाए जाने तक कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस बीच आईसीजे के फैसले को पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा है।

इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कोर्ट का फैसला 42 पेज का है। यदि पाकिस्तान में पूरे 42 पेज पढऩे का धैर्य नहीं है तो वह 7 पन्नों का प्रेस रिलीज ही पढ़ ले। इसमें हर बिंदु पर फैसला भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, जिस कारण वह अपने नागरिकों से झूठ बोल रहा है। रवीश ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी को भी नाटक बताया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी-रिहाई, गिरफ्तारी-रिहाई, यह लंबे समय से हो रहा है। भारत में होने वाली हर बड़ी आतंकी घटना के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और फिर किसी न किसी कारण छोड़ दिया। वर्ष 2001 से अब तक ऐसा 8 बार हो चुका है। हमें उम्मीद है कि इस बार यह दिखावा नहीं होगा।

Updated : 18 July 2019 1:34 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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