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कठुआ गैंगरेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस की जांच में कोई कमी है तो इसे ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाएं

कठुआ गैंगरेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की खारिज
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस की जांच में कोई कमी है तो इसे ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाएं। इस मामले में अभी हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता है। मामले के आरोपियों ने सीबीआई जांच की मांग की थी।

पिछले 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों को कठुआ जेल से गुरदासपुर जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ट्रायल की मांग को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि ट्रायल कोर्ट के आदेशों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।

इस मामले में पीड़ित परिवार की मदद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता तालिब हुसैन ने पुलिस हिरासत में पिटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कि तालिब हुसैन को एक फर्जी रेप के मामले में पुलिस हिरासत में क्रूर तरीके से पिटाई की गई। याचिका में तालिब हुसैन की सुरक्षा की मांग की गई है।

Updated : 5 Oct 2018 2:28 PM GMT
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Swadesh Digital

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