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कठुआ गैंगरेप मामला : गवाह की पुलिस हिरासत में पिटाई पर राज्य सरकार को नोटिस

कठुआ गैंगरेप मामला : गवाह की पुलिस हिरासत में पिटाई पर राज्य सरकार को नोटिस
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नई दिल्ली। कठुआ गैंगरेप मामले के गवाह तालिब हुसैन की पुलिस हिरासत में पिटाई के खिलाफ उनके परिजनों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका में तालिब हुसैन की सुरक्षा की मांग की है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तालिब हुसैन को एक फर्जी रेप के मामले में पुलिस हिरासत में क्रूर तरीके से पिटाई की गई।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि तालिब हुसैन की सांबा पुलिस थाने में पिटाई की गई। तालिब को रेप के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। तालिब कठुआ गैंगरेप मामले के एक प्रमुख गवाह है। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई जम्मू से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था।

Updated : 8 Aug 2018 2:42 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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