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जेएनयू लापता छात्र केस : नहीं मिला नजीब अहमद, सीबीआई को जांच बंद करने की इजाजत

जेएनयू के लापता छात्र का पता लगाने में नाकाम रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत है तो ट्रायल कोर्ट जाएं नजीब की मां

जेएनयू लापता छात्र केस : नहीं मिला नजीब अहमद, सीबीआई को जांच बंद करने की इजाजत
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई को जांच बंद करने की अनुमति दे दी है। पिछले 4 सितंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि नजीब की मां को अगर कोई शिकायत है तो वो ट्रायल कोर्ट में कर सकती है। अगर उन्हें जांच की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो वो इसके लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि वो एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है। सुनवाई के दौरान नजीब अहमद की मां ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। नजीब की मां ने नजीब के लापता होने की दोबारा जांच की मांग की थी।

नजीब की मां फातिमा नफीस ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की थी कि वो नजीब को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दे। सीबीआई नजीब अहमद के लापता होने के मामले में कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकारते हुए कहा था कि सीबीआई की ओर से इस मामले में दिलचस्पी का अभाव है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के डीआईजी नजीब को खोजने के लिए ठीक से सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं।

पिछले 16 मई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिया था। इसके बाद 29 जून को सीबीआई ने नजीब का सुराग देनेवाले को दस लाख रुपये का ईनाम देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट ने नजीब का कोई सुराग न मिल पाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आप हर हालत में उसे ढूंढ़ने निकालिए। हमें रिजल्ट चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि आप केवल कागजी कार्यवाही कर रहे हैं और केवल जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 से गायब है।

Updated : 8 Oct 2018 1:04 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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