Home > देश > जेएनयू मामला : अदालत ने कहा, पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी लेकर आइए

जेएनयू मामला : अदालत ने कहा, पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी लेकर आइए

जेएनयू में देश विरोधी नारे मामले में कोर्ट का दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिर इनकार

जेएनयू मामला : अदालत ने कहा, पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी लेकर आइए
X

नई दिल्ली। जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने आज भी दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी चार्जशीट के लिए जरूरी मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने से पहले अनुमति ले लेनी चाहिए थी। अब दिल्ली सरकार से कहिए वो जल्द मंजूरी दे। अनिश्चित समय तक ऐसे फाइल को लटकाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो 28 फरवरी तक जरूरी अनुमति ले लें।

पिछले 19 जनवरी को भी कोर्ट ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूछा था कि बिना सरकार की अनुमति के कैसे चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

पिछले 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। करीब 12 सौ पेजों के इस चार्जशीट में सीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को आरोपी बनाया गया है ।

चार्जशीट में सात अन्य कश्मीरी छात्रों के भी नाम शामिल हैं। चार्ज शीट में देशद्रोह, धोखाधड़ी ,इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी , गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाया गया है।

9 फरवरी 2016 को जेएनयू केपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार , उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह तीनों जमानत पर हैं।

Updated : 6 Feb 2019 7:07 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top