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उत्तर प्रदेश में 17 OBC जातियों को SC श्रेणी में शामिल करना गैर संवैधानिक, थावरचंद गहलोत

उत्तर प्रदेश में 17 OBC जातियों को SC श्रेणी में शामिल करना गैर संवैधानिक, थावरचंद गहलोत
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 जातियों को अनुसूचित जाति में लाने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सांसद सतीश मिश्रा ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना संविधान के संशोधन के इस तरह का आदेश जारी नहीं हो सकता है और इस तरह का आदेश जारी कर सरकार इन 17 जातियों को धोखा दे रही है।

सतीश मिश्रा के इस सवाल राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से जवाब देने के लिए कहा। जिसपर थावरचंद गहलोत ने सतीश मिश्रा की बात से इत्तेफाक रखते हुए कहा कि बिना संसद में आए और संविधान संशोधन हुए 17 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति में नहीं लाया जा सकता है और इसके लिए वह उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेंगे।

दरअसल बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को राज्यसभा के शून्यकाल में उत्तर प्रदेश की 17 जातियों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति की सूची में डालने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी सरकार ने तीन दिन पहले इन 17 जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर कर दिया और अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया है जोकि पूरी तरह से गैर संवैधानिक है।

मिश्रा ने कहा कि यह इन 17 जातियों के साथ धोखा है क्योंकि यह जातियां ओबीसी से भी हट गईं और अनुसूचित दायरे में बिना संविधान में बदलाव किए आ नहीं सकतीं। बसपा सांसद ने मांग की संविधान के तहत इन जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया जाए और केंद्र यूपी सरकार को आदेश वापस लेने के लिए एडवाइजरी जारी करे।

सतीश चंद्र मिश्रा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री थवरचंद गहलोत ने कहा कि किसी जाति को किसी अन्य जाति के वर्ग में डालने का काम संसद का है। अगर यूपी सरकार ने इन जातियों को ओबीसी से एससी में लाना चाहती है तो उसके लिए प्रक्रिया है और राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी जो आदेश जारी किया है वह संवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो वह आदेश निरस्त होगा।

सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। मायावती ने कहा था कि राज्य सरकार का यह फैसला गैर कानूनी और असंवैधानिक है। राज्य सरकार ने यह कदम उठाकर अनुसूचित जातियों के साथ धोखा किया है।

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? इससे साफ है कि योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए ये आदेश जारी किया है। मायावती ने कहा था कि योगी सरकार का फैसला 17 ओबीसी जातियों के लोगों के साथ धोखा है। ये लोग किसी भी श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार उन्हें ओबीसी नहीं मानेंगी।

हाल ही में योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल कर दिया। जिन पिछड़ी जातियों को योगी सरकार ने अनुसूचित जातियों की कैटेगरी में शामिल किया वो इस प्रकार हैं। निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़।

सरकार ने जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किए जाने के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर दिए गए फैसले के बाद किया है।

Updated : 2 July 2019 1:52 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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