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पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई टली

पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई टली
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज सुनवाई टल गई है। आरोप तय करने के मामले पर कोर्ट 22 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।

पिछले 20 अगस्त को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत दी थी ‌। कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को भी आरोपी बनाया था। पिछले 22 मार्च को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी नौ आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। स्पेशल जज संतोष स्नेही मान ने इस मामले में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी नौ आरोपियों को समन जारी किया था।

इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 जनवरी को जमानत दे दी थी। 30 नवंबर 2017 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी से हमेशा के लिए छूट दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया था कि वे आरोप तय होने के बाद कोर्ट में पेश हों।

Updated : 19 Sep 2018 1:00 PM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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