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आधार कार्ड के बिना होगा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल

आधार कार्ड के बिना होगा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना आधार कार्ड के भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है तो वह इसके बिना भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है।

हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वो बिना आधार के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनेवालों को ई-फाइलिंग के लिए वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय है कि आधार की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Updated : 25 July 2018 7:36 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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