चिट फंड मामले में ईडी ने जब्त की 904 करोड़ की संपत्ति
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पुणे की चिटफंड कंपनी डीएस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड की लगभग 904 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में भूमि, भवन, फ्लैट्स, एलआईसी की पॉलिसी आदि शामिल हैं। यह कार्रवाई ईडी ने धन-शोधन अधिनियम के तहत की है। मामले में कंपनी पर जमाकर्ताओं के पैसे के गबन का आरोप है।
ईडी ने इस मामले में जब्ती की कार्रवाई पुणे के आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की है। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उक्त कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक दीपक कुलकर्णी, कार्यकारी निदेशक शिरीष डी कुलकर्णी, ग्रुप अध्यक्ष हेमंती डी कुलकर्णी व अन्य कई कंपनी कर्मियों ने मिलकर 35,000 निवेशकों का 2006-2017 के दौरान लगभग 1084 करोड़ रुपये का चूना लगाया है ।
मामले में आरोप है कि उक्त आरोपितों ने मिलकर आठ कंपनियों का पंजीकरण करवा कर इसके माध्यम से पुणे, कोल्हापुर व महाराष्ट्र के अन्य शहरों से पैसे की उगाही की। विभिन्न जमा योजना के तहत लोगों से पैसे की उगाही की गई। हालांकि ये सारी कंपनियां घाटे में चल रही थीं।
निवेशकों के पैसे से देश व विदेश (अमेरिका) में बेनामी संपत्तियां खरीदी गईं। 2006 से लेकर 2009 के दौरान 332 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई। मामले में जांच जारी है।