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टेरर फंडिंग के आरोपी वताली को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

टेरर फंडिंग के आरोपी वताली को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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नई दिल्ली। टेरर फंडिंग के आरोपी कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद वताली को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत के खिलाफ नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वताली को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी|

हाईकोर्ट ने कल यानि 13 सितंबर को वताली को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख रुपये के दो प्रतिभूतियों पर जमानत दी थी। कोर्ट ने वताली को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

वताली अगस्त 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट खारिज कर चुका था। वताली के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 फरवरी को संज्ञान लिया था। आरोप पत्र में हाफिज सईद, आतंकी सैयद सलाहुद्दीन और वताली के अलावा सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह को आरोपी बनाया गया है।

वताली को 17 अगस्त 2017 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। वताली के यहां तलाशी में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि आतंकी संगठन ने उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा किये थे और कैश डिलीवरी की थी।

Updated : 14 Sep 2018 1:26 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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