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प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी को लेकर शशि थरूर को समन जारी करने पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

-एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 27 अप्रैल को फैसला सुनाने का दिया आदेश

प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी को लेकर शशि थरूर को समन जारी करने पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छूे के बयान के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया जाए या नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 27 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

मानहानि की ये शिकायत दिल्ली भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराई है। 16 नवंबर,2018 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से। याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

राजीव बब्बर ने कहा कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है। याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि शशि थरूर ने हाल ही में बेंगलुरु में लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि आरएसएस के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह हैं, जिन्हें न हाथ लगाया जा सकता है और न चप्पल।

Updated : 22 April 2019 3:20 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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