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सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

-जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बांबे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर ट्रायल चलाने का आदेश

सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका
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नई दिल्ली। महाराष्ट्र चुनाव के पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए उनके खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा। पिछले 23 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिका सतीश उइके ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के चुनाव में नामांकन भरते वक्त दो आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा नहीं दिया था। याचिका में फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सतीश उइके ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बांबे हाईकोर्ट ने उइके की याचिका खारिज कर दिया था। बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उइके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Updated : 1 Oct 2019 8:53 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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