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क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट में कहा- ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी

क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट में कहा- ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी
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नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी। मिशेल ने अपने वकील अल्जो के जोसेफ के जरिए दायर याचिका में कहा है कि उसने पूछताछ में कभी किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये मीडिया में चलने लगा। मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने ऐसा कर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने मिशेल की इस याचिका पर छह अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।

चार अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपित बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबलेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपित बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं।

19 मार्च को कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन कोमिशेल को एकांत कारावास से निकालने का निर्देश दिया था। पिछले 11 मार्च को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ करने की ईडी को अनुमति दी थी।

सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा था कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था। राकेश अस्थाना ने उससे कहा था कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मिशेल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जेल नंबर 7 में शिफ्ट करने की मांग की थी ।

सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने कहा था कि उसे जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने मिशेल को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।

25 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल को गर्मी के कपड़े देने के लिए अपने वकील से मीटिंग करने की अनुमति दी थी । कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो इसके लिए मिशेल को उसके वकील से मिलने दें।

16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपित डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।

मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है।

22 दिसंबर, 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए।

इस मामले में ही ईडी ने एक और बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को गिरफ्तार किया था। सुशेन मोहन गुप्ता फिलहाल ईडी की हिरासत में है। इस मामले का एक आरोपित राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।

Updated : 5 April 2019 2:52 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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