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कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, छूट चुके जम्मू-कश्मीर के विस्थापित परिवारों को भी मिलेगी सहायता राशि

कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, छूट चुके जम्मू-कश्मीर के विस्थापित परिवारों को भी मिलेगी सहायता राशि
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नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सन् 1948 में विस्थापित होकर आए ऐसे परिवारों को सहायता राशि दिए जाने की मंजूरी दी है, जो 2016 में इस योजना का अन्य राज्यों में चले जाने की वजह से लाभ नहीं ले पाये थे। इन परिवारों की कुल संख्या 5300 है और इन्हें एकमुश्त साढ़े पांच लाख की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित होकर लोग भारत आए थे। इनमें 1948 में पीओके से भी विस्थापित होकर आए लोग शामिल थे। इन विस्थापितों में से 5300 परिवार जम्मू-कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में चले गए और बाद में वापस आए। उन्होंने कहा कि 2016 में इन विस्थापितों के लिए एक मुश्त साढ़े पांच लाख की सहायता राशी की घोषणा की गई थी। हालांकि इसका बाहर जाने वाले परिवार लाभ नहीं ले पाये थे। आज सरकार ने सभी विस्थापित परिवारों को सहायता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे न्याय हुआ है जिसका कश्मीर घाटी में स्वागत हो रहा है।

Updated : 9 Oct 2019 9:31 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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