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कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा समेत चार दोषियों की सजा बढ़वाने के लिए सीबीआई ने दायर की याचिका

वैभव तुलस्यान, बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को बरी किए जाने के फैसले को भी चुनौती

कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा समेत चार दोषियों की सजा बढ़वाने के लिए सीबीआई ने दायर की याचिका
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नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मिली तीन साल की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है । सीबीआई ने कोड़ा समेत इस घोटाले के अन्य दोषियों विजय जोशी, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को मिली सजा भी बढ़ाने की मांग की है।

सीबीआई ने विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर वैभव तुलस्यान, दो लोकसेवकों बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।

ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई और अभियुक्तों द्वारा दायर याचिकाएं आज दो अलग-अलग बेंच के समक्ष लिस्टेड थीं । इसलिए एक मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इसे चीफ जस्टिस के पास ले जाया जाए ताकि इसे संबंधित बेंच के पास लिस्ट किया जा सके। मामले की गली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

16 दिसंबर, 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट ने मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता , एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को एक लाख, एके बसु को एक लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था ।

पिछली 2 जनवरी को हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। उसके पहले 23 दिसंबर, 2017 को हाईकोर्ट ने विजय जोशी को भी जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने विजय जोशी को 25 हजार रुपये जुर्माने की रकम भरने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी थी ।

Updated : 7 Aug 2018 8:52 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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