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आसाराम को नहीं मिली पैरोल, अर्जी खारिज

आसाराम को नहीं मिली पैरोल, अर्जी खारिज
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जोधपुर/स्वदेश वेब डेस्क। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की आशाओं पर पानी फिर गया है। जिला पैरोल कमेटी ने गुरुवार को आसाराम की पैरोल अर्जी को खारिज कर दिया है।

आसाराम की ओर से हाल ही में उनके भांजे ने पैरोल के लिए अर्जी लगाकर बीस दिन की पैरोल मांगी थी। अर्जी में कहा गया था कि 25 अप्रैल को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। आसाराम ट्रायल के दौरान और अब तक कुल पांच साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में जेल के पैरोल नियमों के अनुसार आसाराम को प्रथम पैरोल दी जा सकती है। इसलिए आसाराम की प्रथम 20 दिन की पैरोल मंजूर की जाए। इसके लिए सेंट्रल जेल के जरिये आसाराम के भांजे नन्दीग्राम अहमदाबाद निवासी रमेश ने जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन किया था, लेकिन पैरोल कमेटी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया।

पैरोल कमेटी में जिला कलेक्टर, जेल अधीक्षक सहित मनोनीत सदस्यों ने यह फैसला लिया। उल्लेखनीय है कि हाल में आसाराम को कोर्ट से मामूली राहत मिली थी। कोर्ट ने आईटी एक्ट के एक मामले में आसाराम की जमानत मंजूर की थी।

Updated : 2 Nov 2018 1:29 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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