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रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी अन्य आरोपियों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। आज लालू यादव कोर्ट नहीं पहुंचे क्योंकि रिम्स अस्पताल रांची के डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने के लिए अनफिट बताया है। उसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तेजस्वी और राबड़ी को जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि इनके जमानत रहने पर जांच प्रभावित हो सकती है। इससे पहले इस मामले में ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर थे।

पिछले 17 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सभी आरोपियों को बतौर अभियुक्त समन जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से पहले इसे पढ़ने की जरूरत है।

इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथमल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।

Updated : 7 Oct 2018 9:49 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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