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अबु सलेम को नहीं मिली पैरोल, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

अबु सलेम को नहीं मिली पैरोल, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज
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मुंबई। वर्ष 1993 के मुंबई ऋृंखलाबद्ध धमाकों में उम्रकैद की सजा काट रहे अंडर वर्ल्ड डॉन अबु सलेम ने तीसरी शादी के लिए 45 दिन की पैरोल मांगी थी। उसकी अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। पिछले साल भी सलेम ने टाडा कोर्ट से शादी करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इससे पहले मुंबई के मुंब्रा इलाके में रहने वाली लड़की ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि वह सलेम से शादी करना चाहती है। उसका दावा था कि वर्ष 2014 में उसने ट्रेन में सलेम से निकाह किया, इसलिए अब उसे आधिकारिक तौर पर इसकी अनुमति दी जाए। सलेम दिल्ली और लखनऊ में पेशी पर जाने के दौरान कई बार अपनी होने वाली नई पत्नी से मुलाकात कर चुका है। पिछले साल भी पुलिस कस्टडी में सलेम और नई पत्नी बहार कौसर की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थीं।

कौसर ने वर्ष 2015 में टाडा कोर्ट में अर्जी देकर सलेम के साथ शादी न करवाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। कौसर ने सलेम संग ट्रेन में निकाह को रजिस्टर्ड कराने की इजाजत मांगी थी। सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। तब से वह नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है। उस पर कई अन्य मामले भी अदालत में लंबित हैं।

सलेम की यह तीसरी शादी बताई जा रही है। इससे पहले वह समीरा से शादी कर तलाक दे चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से भी शादी को लेकर सलेम चर्चा में रह चुका है। हालांकि मोनिका और सलेम ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। मोनिका ने कई बार कहा था कि वह सलेम से मोहब्बत करती थी। मोनिका भोपाल में बने फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार हुई थी। वहीं, सलेम की पेशी के दौरान कौसर कई बार टाडा कोर्ट में नजर आ चुकी है। कहा जाता है कि वह सलेम का बिजनेस संभालती है।

Updated : 7 Aug 2018 3:19 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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