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महाकुंभ भगदड़ की क्या थी वजह, इन्वेस्टिगेशन करने मुख्य सचिव और DGP करेंगे दौरा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
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Mahakumbh 2025: महाकुंभ भगदड़ की क्या थी वजह, इन्वेस्टिगेशन करने मुख्य सचिव और DGP करेंगे दौरा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Gurjeet Kaur
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30 Jan 2025 9:29 AM IST

Mahakumbh 2025 : उत्तरप्रदेश। महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद मौनी अमावस्या पर भगदड़ क्यों हुई? इस बड़े सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज, गुरुवार को मुख्य सचिव और DGP महाकुंभ का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 से 40 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इसके अलावा महाकुंभ भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है।

उत्तरप्रदेश में मुख्य सचिव और डीजीपी का प्रयागराज दौरा निर्धारित है, जहां वे महाकुंभ हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जाएंगे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने न्यायिक आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जांच कराने के आदेश दिए थे। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, और दोनों अधिकारी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी को सौंपेंगे।

अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका :

महाकुंभ भगदड़ मामले में सुरक्षा उपायों और यूपी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में सुविधा केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं के उचित प्रबंधन की मांग भी की गई है।

महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश, नीति और विनियमन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित या खतरे में नहीं पड़नी चाहिए और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को हुई महाकुंभ 2025 भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

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