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उत्तरप्रदेश
सपा MP जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर कल हाईकोर्ट में  सुनवाई, FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग

सपा MP जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

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संभल हिंसा: सपा MP जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई, FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग

Gurjeet Kaur
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2 Jan 2025 11:22 AM IST

संभल, उत्तरप्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की याचिका पर कल (3 जनवरी) सुनवाई होगी। बर्क ने संभल हिंसा मामले में FIR को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक याचिका पर सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दंगे भड़काने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।

सांसद जियाउर्रहमान बर्क का कहना है कि, उनके द्वारा किसी तरह का भड़काऊ बयान नहीं दिया गया। जबकि पुलिस का कहना है कि, उनके पास सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ पूरे सबूत हैं। अगर अदालत द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया जाता है तो वे पूरे सबूत अदालत में पेश करेंगे।

सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे हंगामे ने पांच जिंदगियों को लील लिया था। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के दौरान उग्र हुई भीड़ ने अचानक पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस दागे गए। हालांकि दंगे के बीच कुछ युवकों की मौत हो गई, जिनकी संख्या पहले 3, फिर 4 और रात होते-होते मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांच तक पहुंच गई। हिंसा उस समाय भड़की थी जब ASI की टीम संभल में सर्वे करने आई थी।

संभल पुलिस और संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा था कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। ड्रोन से ली गई इमेज के जरिए दंगाइयों के पोस्टर बनाकर उन्हें सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि जनता की मदद से उनकी गिरफ्तारी हो सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर इनाम जारी किया जाएगा।

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