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बहराइच के 23 घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने सुनवाई कर लगाया स्टे, जानें पूरा मामला
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Bahraich News: बहराइच के 23 घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने सुनवाई कर लगाया स्टे, जानें पूरा मामला

Swadesh Writer
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20 Oct 2024 8:35 PM IST

Bahraich News: बहराइच के जिन 23 घरों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया था l फ़िलहाल हाई कोर्ट ने उसपर स्टे लगा दिया है l

Bahraich News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज बहराइच में होने वाले बुलडोजर कारवाई को लेकर सुनवाई हुई है l इस सुनवाई में कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों का स्टे लगा दिया है l सत्य ही हाई कोर्ट मे 23 लोगों जिनके घरों पर बुलडोजर चलने वाला था उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है l इस मामले की अगली सुनवाई की तरीख बुधवार रखी गई है l आपको बता दें कि PWD ने आरोपियों को मंगलवार तक घर खाली करने का आदेश दिया था l आपको बता दे कि मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के दौरान उठी जांच में PWD ने आरोपियों के 23 घरों को चिन्हित किया था l इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों को तीन दिनों के अंदर घर खाली करने का भी आदेश दिया था l

आरोपियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

बहराइच हिंसा में शामिल कथित आरोपियों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था l बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है l जिन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है उनमें से कुछ 10 साल तो कुछ 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी है l केवल दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है l आपको बता दें कि कोर्ट में यह अर्जी हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी स्वालिहा और दो आरोपियों मोहम्मद अकरम और मोहम्मद निजाम की ओर से लगाई गई है l

आरोपियों को मिला 15 दिन का समय

जस्टिस मसूदी ने याचिका पर सुनवाई कर प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया l अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को होगी l अदालत के इस आदेश से प्रभावित पक्षों को कुछ राहत मिली है, वहीं उन्हें दिए गए समय में अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिला है l मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जारी रहेगी l

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