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गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखी यह शर्त
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UP News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखी यह शर्त

Gurjeet Kaur
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7 March 2025 3:38 PM IST

Abbas Ansari gets interim bail : उत्तरप्रदेश। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई की। अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अब्बास अंसारी का पक्ष रखा।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दें और आने-जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाने का सुझाव दें। न्यायमूर्ति कांत ने यह भी कहा कि, अभियोजन पक्ष की आशंका है कि याचिकाकर्ता जमानत का दुरुपयोग करेगा और उन गवाहों को धमकाएगा, जिनकी अभी जांच होनी है। सह-आरोपी भी फरार हो गए हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए, हम उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करते हैं।

अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान अब्बास अंसारी को लखनऊ में उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आवास में रहने का निर्देश दिया गया है। जब भी उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए कहा जाएगा, तो वे एजेंसी की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना अब्बास अंसारी उत्तरप्रदेश नहीं छोड़ेंगे। अब्बास अंसारी अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, हालांकि इन सभी मामलों में खुद का बचाव करने का उनका अधिकार अप्रभावित रहेगा। जब भी आवश्यक होगा अब्बास अंसारी ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होंगे।

न्यायमूर्ति कांत ने यह भी कहा कि, मामला 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। इसके अलावा पुलिस द्वारा अब्बास अंसारी के आचरण के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने को भी कहा गया है।

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