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Supreme Court: MP OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत सुनवाई को राजी, कहा - पिटीशन लगाओ हम सुनेंगे

Gurjeet Kaur
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21 April 2025 3:40 PM IST

Supreme Court on MP OBC Reservation : मध्यप्रदेश। ओबीसी आरक्षण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाओं की सुनवाई पर सहमति जताते हुए कहा कि, पिटीशन लगाइए हम सुनवाई करेंगे। OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ 52 याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई चीफ जस्टिस तय करेंगे।

शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा - यह प्रदेश की 50 प्रतिशत आबादी से जुड़ा मामला है। अदालत इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। इस मामले पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि, इस मामले में याचिकाकर्ताओं से चर्चा की जाएगी।

अदालत के सामने ओबीसी महासभा के वकीलों ने कहा कि, मध्यप्रदेश के अलग - अलग विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई है उनमें बड़ी संख्या में ओबीसी उम्मीदवार भी हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत में मामला लंबित होने का हवाला देते हुए नियुक्ति रुकी हुई है जबकि अदालत की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई। प्रक्रिया के नाम पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है।

इसके जवाब में अदालत ने कहा कि, जो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं या एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट प्रोसिडिंग लगाइये। हम उस पर सुनवाई करके आदेश जारी करेंगे।

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