मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश के झुग्गीवासियों को जनवरी से मिलेंगे सरकारी पट्टे
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मध्यप्रदेश के झुग्गीवासियों को जनवरी से मिलेंगे सरकारी पट्टे

Swadesh Bhopal
|
21 Nov 2025 10:00 AM IST

दिसंबर 2020 तक के भूमिहीन और आवासहीनों को मिलेगा लाभ, शुरू हुआ सर्वे

प्रदेश के शहरी क्षेत्र की सीमा में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर झुग्गी अथवा मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देने जा रही है। गुरुवार, 20 नवंबर से सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद पट्टा आवंटन की प्रक्रिया संभवतः जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग और राजस्व विभाग ने इस सर्वे के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सर्वे पूरा होने के बाद हर नगरीय निकाय यह सूची जारी करेगा कि निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2020 के पहले से कितने पात्र परिवार उनके क्षेत्र में निवासरत हैं। सर्वे के बाद प्रदेशभर के शहरी निकाय पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके आधार पर आगे पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

29 दिसंबर को कलेक्टर जारी करेंगे अंतिम सूची

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर जारी करेंगे। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। हर जिले में सर्वे दल गठित किए जाएंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान आधार ई-केवायसी आधारित समग्र आईडी अनिवार्य रहेगी।

पट्टे वाले क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं देगी सरकार

स्थायी पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। पट्टे के लिए धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी होगी।

पट्टा वितरण 4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच

नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार, अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के स्थायी एवं अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्थायी पट्टे लाल रंग में और अस्थायी पट्टे पीले रंग में दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का दूसरे स्थान पर स्थानांतरण आवश्यक है, वहां समिति के निर्णय के अनुसार हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा।

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