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मध्यप्रदेश में लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ अधिकारी - कर्मचारी हटेंगे, दोबारा आदेश जारी
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भोपाल: मध्यप्रदेश में लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ अधिकारी - कर्मचारी हटेंगे, दोबारा आदेश जारी

Gurjeet Kaur
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11 Jun 2025 10:02 AM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस व्यवस्था में सुधार के प्रयास निरंतर जारी है। इसी के तहत लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला भी किया जाएगा। तबादले के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश डीजीपी ने इस बारे में जानकारी दी है।

जानकारी के अनुसार, थाने में मौजूद प्रत्येक कर्मचारी के सेवा काल का परीक्षण होगा। थाने में पुनः पदस्थापना, अटैचमेंट और अनुभाग में विभिन्न पदों पर पदस्थापना को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि, 'पुलिस थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी, जनोन्मुखी बनाने एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पदस्थापना के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत एक ही थाने में लंबी अवधि से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि, थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी हो इसके लिये आवश्यक है कि लम्बी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाए। इससे न केवल अधिकारी/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी।

पूर्व में पुलिस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्रों द्वारा थानों में आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों-अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। यह पाया गया है कि, उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते एक बार और निर्देशित किया गया है।

आदेश के प्रमुख बिंदु :

- किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं।

-किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जावे।

-किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जाये।

-आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो।

-उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ - साथ अटैचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी ।

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