
मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से, 5 किमी क्षेत्र में धारा 163 लागू
|मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर के बीच आयोजित होने जा रहा है। सचिवालय सत्र की तैयारियां पूरी कर चुका है। सत्र के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त ने विधानसभा भवन के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश की षोडश (16वीं) विधानसभा के षष्ठम सत्र के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त भोपाल, हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू किया है।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में शामिल स्थान
राजधानी की लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन के सामने वाला मार्ग, एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराहा से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग।बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्क कार्यालय, लोअर लेक मार्ग, राजभवन से ओल्ड विधानसभा चौराहा की ओर जाने वाला मार्ग।जिंसी चौराहा से पुराना सी.आई.डी. रेल अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग। स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा। झरनेश्वर मंदिर चौराहे से ठंडी सड़क, ठंडी सड़क से 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा।
पॉलिटेक्निक रोड/दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक। नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले सभी मार्ग।
विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैदामिल रोड का पूरा क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर की झुग्गी बस्ती, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क, सतपुड़ा भवन, विन्ध्यांचल भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज का क्षेत्र-साथ ही नीलम पार्क थाना जहांगीराबाद, शाहजहांनी पार्क थाना तलैया, अम्बेडकर पार्क थाना टीटी नगर और चिनार पार्क थाना एमपी नगर क्षेत्र।
5 से अधिक व्यक्ति एक साथ जुटे तो कार्रवाई
पुलिस आयुक्त के आदेश अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच अथवा विधानसभा सत्र के समाप्त/स्थगित होने तक किसी भी स्थान पर पाँच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार की एकत्रित भीड़ को अवैधानिक भीड़ माना जाएगा। इस दौरान कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा, न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं चलेगा।
ट्रैक्टर, तांगा, बैलगाड़ी प्रतिबंधित
विधानसभा के आसपास 5 किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में सत्रावधि के दौरान ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर जैसे भारी वाहन तथा तांगा, बैलगाड़ी जैसे धीमी गति से चलने वाले और यातायात बाधित करने वाले वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश विवाह समारोह, बारात, शव यात्रा और ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
विधानसभा में पूछे गए कुल 1497 प्रश्न
शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 1497 प्रश्न सरकार से पूछे हैं। इनमें 751 तारांकित और 746 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। कुल 907 प्रश्न ऑनलाइन तथा 590 प्रश्न ऑफलाइन पूछे गए हैं।