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हसनैन अंसारी के साथ हिन्दू युवती के विवाह का रास्ता साफ, अदालत का सरकार को आदेश - हर संभव मदद करें

हसनैन अंसारी के साथ हिन्दू युवती के विवाह का रास्ता साफ

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MP News: हसनैन अंसारी के साथ हिन्दू युवती के विवाह का रास्ता साफ, अदालत का सरकार को आदेश - हर संभव मदद करें

Gurjeet Kaur
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20 Dec 2024 1:41 AM IST

MP News : मध्यप्रदेश। हाई कोर्ट, जबलपुर ने बहुचर्चित हसनैन अंसारी मामले पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने हसनैन अंसारी के साथ हिन्दू युवती के विवाह का रास्ता साफ करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि, इस इंटरफेथ मैरिज को करवाने के लिए हर संभव मदद करें।

जबलपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 धारा 4 के तहत हिन्दू युवती को हसनैन अंसारी से विवाह करने की स्वतंत्रा है। इस तरह अब दोनों शादी कर सकते हैं।

युवती के पिता की मांग ख़ारिज :

अदालत ने युवती के पिता की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इंटरफेथ मैरिज रुकवाने की मांग की थी। इस मामले को लेकर हिन्दू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था। अदालत ने पुलिस - प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा है कि, दोनों को एक माह तक सुरक्षा दी जाए।

युवती इंदौर की रहने वाली है और वहीं हसनैन अंसारी सिहोर का रहवासी है। दोनों ने जबलपुर अपर कलेक्टर की कोर्ट में शादी के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद लड़की के घरवाले और हिन्दू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके चलते सिहोर को एक दिन के लिए बंद भी करना पड़ा था।

अदालत ने माना कि, हसनैन और हिन्दू युवती बीते पांच साल से आपसी रजामंदी से लिवइन में रह रहे थे। इस तरह वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। सरकार को निर्देशित किया गया है कि, रजिस्ट्रार के सामने शादी निर्विघ्न हो इसके लिए दोनों को हर संभव मदद मिले।

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