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मध्यप्रदेश
हेलमेट के बिना पेट्रोल को NO, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

इंदौर : हेलमेट के बिना पेट्रोल को NO, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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इंदौर: हेलमेट के बिना पेट्रोल को NO, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Gurjeet Kaur
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30 July 2025 3:32 PM IST

NO Petrol Without Helmet : इंदौर। बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश 1 अगस्त से लागू होंगे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि, अगर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को पेट्रोल दिया गया तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

जारी आदेश में कहा गया कि, इन्दौर में हुई सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि और इनमें होने वाली हानि के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि, यदि हेलमेट लगाया जायें तो निश्चित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इस संबंध में 29 जुलाई 2025 को इन्दौर में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ली गई। बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तो इससे निश्चित् रूप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी अ सकती है।

इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट सुरक्षात्मक टोप पहनेंगा। बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क में दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सकें।

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