
राजधानी में हाई अलर्ट:अब किराएदारों की जानकारी देना जरुरी
|राजधानी की सुरक्षा को लेकर निषेधाज्ञा के दो आदेश जारी
दिल्ली बम धमाके और आगामी इज्तिमा को देखते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के पास प्रस्ताव पहुंचा था। यह प्रस्ताव शहर में रहने वाले किराएदारों, पेइंग गेस्ट, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और आंदोलनों से संबंधित था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने इन सभी बिंदुओं पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत अब बिना पुलिस की अनुमति और जानकारी में लाए कोई भी व्यक्ति न तो निवास कर सकता है और न ही कोई आंदोलन कर सकता है।
हर मकानमालिक को देनी होगी जानकारी
जानकारी के अनुसार, यह निर्णय राजधानी में अति विशिष्ट अतिथियों के आवागमन और बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन भी शहर में सक्रिय हैं, इसलिए हर मकान मालिक को अपने किराएदारों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए किसी को नियुक्त कर रहा है, तो उसके संबंध में भी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को देना आवश्यक होगा।
होटल, लॉज व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू
यह आदेश होटल, लॉज और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा। इसी तरह, राजधानी में होने वाले आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों, पुतला दहन, आमसभा और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। इसके लिए यातायात पुलिस से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ताकि सामान्य नागरिकों के आवागमन में बाधा न आए। यह आदेश सभी एसीपी और थाना प्रभारियों को जारी कर दिया गया है।