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भोपाल में नलकूप खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने किए आदेश जारी
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गर्मी का असर: भोपाल में नलकूप खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने किए आदेश जारी

Gurjeet Kaur
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7 April 2025 3:17 PM IST

मध्यप्रदेश। भीषण गर्मी चलते जल्द ही पानी की खपत बढ़ने वाली है। गर्मी के चलते भूजल स्तर भी गिरने के आसार हैं। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत भोपाल में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संपूर्ण भोपाल जिले में 30 जून 2025 तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मप्र पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आदेश जारी किया है।

भोपाल जिले में कृषि एवं व्यावसायिक कार्य हेतु भू-जल स्त्रोतो का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतो/नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भू-जल स्तर के कारण संपूर्ण जिले में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण भोपाल जिले में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में निहित प्रावधानों के तहत कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कि भोपाल जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल आभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जिले में भू-जल की गिरावट को देखते हुए अधिनियम की धारा -6(1) के अन्तर्गत संम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर दिनांक 1अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया है।

भोपाल की राजस्व सीमाओं में नलकूप, बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडको से गुजरने वाली मशीनों को छोडकर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी।

संबधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रुप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास करेगी उक्त मशीनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।

इस अधिसूचना का उल्लघन करने पर अधिनियम की धारा-3 या धारा-4 के उपबंध का उल्लंखन करने पर दो हजार रुपये के जुर्माने तथा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्ययोजनांतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा।

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