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मध्यप्रदेश
Indore Love Jihad Case

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Indore Love Jihad Case: कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद और महिलाओं को सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप, BJP बोली - SIT जांच हो

Gurjeet Kaur
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16 Jun 2025 3:40 PM IST

Indore Love Jihad Case : मध्यप्रदेश। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और हिन्दू महिलाओं को सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप है। इस मामले में बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि, इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा जाना चाहिए।

आरोपियों ने बताया था कि, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने उन्हें हिन्दू लड़की से शादी करने के लिए एक लाख रुपए दिए थे। वहीं दूसरे आरोपी ने स्वीकार किया कि, उसे इस काम के लिए दो लाख रुपए मिले। इस मामले ने सभी को चौंका दिया है।

दरअसल, इंदौर में कांग्रेस की ओर से पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ लव जिहाद को बढ़ावा देने और हिन्दू लड़कियों को साजिश के तहत सेक्स रैकेट में धकेलने का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने कांग्रेस पार्षद द्वारा उन्हें हिन्दू लड़कियों को फंसाने और उनसे शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करवाने की बात स्वीकार की है।

पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्षद कादरी की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों का कहना है कि, पार्षद कादरी ने उन्हें लाखों रुपए देने की बात कही थी। हिन्दू संगठनों में इस बात को लेकर रोष है।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवतियां हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों तक पहुंची। उन्होंने दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले किया।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एक युवती की शिकायत पर साहिल शेख नाम के युवक पर लव जिहाद और रेप का मामला दर्ज किया था। वहीं एक अन्य युवती की शिकायत पर अल्ताफ अली नाम के युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में अनवरव कादरी को आरोपी बनाया है लेकिन इस समय वह फरार है।

बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के नेता लगातार लव जिहाद करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि, कांग्रेस पार्षद उन्हें फंडिंग दे रहे हैं। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कालनाथ सरकार में इन्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस भी मिला। उसकी संपत्ति की जांच कर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

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