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Supreme Court: भिंड में पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पीठ तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत

Gurjeet Kaur
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2 Jun 2025 1:11 PM IST

Case of assault on journalists in Bhind : मध्यप्रदेश। भिंड में पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मई में भिंड के कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई थी।

इस मामले का उल्लेख 2 जून को न्यायमूर्ति संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष किया गया, जिसने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने कहा कि कथित घटना मई में हुई थी और याचिकाकर्ता झूठे और मनगढ़ंत मामलों में गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह बहुत गंभीर है। उन्हें एक पुलिस स्टेशन में पीटा गया। वे अब शरण लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें झूठे और मनगढ़ंत मामलों (भिंड पुलिस द्वारा) में गिरफ्तारी की आशंका है।"

पीठ ने सवाल किया कि, याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। वित्तीय बाधाओं को रेखांकित करते हुए, वकील ने जवाब दिया कि, उनके जीवन को खतरे में डालने के बाद, याचिकाकर्ता शरण लेने के लिए दिल्ली आए और सुरक्षा प्राप्त की। उन्होंने कहा, "यह वास्तव में उन मामलों में से एक है...उनके पास साधन नहीं हैं।"

न्यायमूर्ति शर्मा ने सवाल किया, "हमें पूरे भारत में अग्रिम जमानत के लिए केवल इसलिए मामले पर विचार करना चाहिए क्योंकि वहां एक पत्रकार है?" हालांकि, वकील ने जोर देकर कहा, "वास्तव में उनकी जान खतरे में थी"। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने घटना की निंदा की है।

पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। न्यायमूर्ति शर्मा ने वकील से कहा, "आप जोखिम उठा रहे हैं"। इसी तरह, न्यायमूर्ति करोल ने कहा, "हम आपको बता रहे हैं, अगर यह इस पीठ के समक्ष आता है, तो आप निष्कर्ष जानते हैं"। वकील ने जवाब दिया कि वह वैसे भी अपनी पूरी क्षमता से न्यायालय को मनाने की कोशिश करेंगी।

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