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अमृत सरोवर तालाब निर्माण में मुर्दे कर रहे थे मजदूरी, EOW ने सरपंच, उप सरपंच और सचिव की करतूत का किया खुलासा
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MP News: अमृत सरोवर तालाब निर्माण में मुर्दे कर रहे थे मजदूरी, EOW ने सरपंच, उप सरपंच और सचिव की करतूत का किया खुलासा

Gurjeet Kaur
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27 May 2025 7:00 AM IST

मध्यप्रदेश। एमपी गजब है, एमपी अजब है - इस बात का एक और उदहारण सामने आया है। यहां सरपंच, उप सरपंच और सचिव मिलीभगत से अमृत सरोवर तालाब निर्माण में मुर्दों से काम करवा रहे थे। इन मुद्दों के खातों में मजदूरी का पैसा भी डाला जा रहा था। जब इस बात की शिकायत EOW से की गई तो मामले का खुलासा हुआ।

EOW द्वारा अमृत सरोवर तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार करने पर, सरपंच, उप सरपंच, सचिव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में प्राप्त शिकायत जिसमें आवेदक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अनावेदकगणों द्वारा मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर अमृत सरोवर तालाब निर्माण मजदूरी दर्शाकर फर्जी दस्तखत कर मजदूरी की राशि आहरण किया गया तथा शासन की योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर स्वयं के द्वारा लाभ प्राप्त किया गया।

उक्त शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू जबलपुर, द्वारा की गई। ग्राम पंचायत सचिव देवश्री यादव द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर व अपने पद का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी कर मृत व्यक्ति कन्नू लाल वर्मन की मृत्यू के पश्चात उसके नाम पर मनरेगा के अंतर्गत उसकी उपस्थिति दर्ज कर कूटरचित मस्टररोल तैयार करना। ग्राम पंचायत के उपसरपंच राजेन्द्र यादव द्वारा सुषमा यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अवैध लाभ पहुँचाना। वंदना यादव पत्नि राजेन्द्र यादव को लाडली बहिना योजना का अवैध रुप से लाभ पहुंचाया जाना सामने आया।

ग्राम पंचायत बढैयाखेड़ा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जांच के बाद सरपंच पुन्नू कोल (48 वर्ष, समर पिपरिया), उपसरपंच राजेन्द्र यादव (39 वर्ष, खिरहैनी घाट), सचिव देवश्री यादव और सुषमा यादव (खिरहैनी घाट) के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 13(1)ए और 13(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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