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मध्यप्रदेश
Saurabh Sharma

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Saurabh Sharma ED Raid: सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा

Gurjeet Kaur
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27 Dec 2024 11:22 AM IST

Saurabh Sharma ED Raid : मध्यप्रदेश। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी शुक्रवार सुबह सौरभ शर्मा के ठिकानों पर जांच करने पहुंचे हैं। बीते दिनों लोकायुक्त और आयकर विभाग के एक्शन के बाद ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था।

जानकारी के अनुसार ईडी द्वारा सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी के अधिकारी महत्वपूर्ण दस्तावेज की तलाश कर रहे हैं। RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ 23 दिसंबर को ईडी ने मामला दर्ज किया था। लोकायुक्त की छापेमारी के बाद ईडी ने केस में एंट्री की थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।

सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी ई - 7 स्थित ठिकाने पर छापेमारी कर लोकायुक्त ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की थी। सात साल की नौकरी के बाद सौरभ शर्मा ने वीआरएस ले लिया था। इसके बाद सौरभ शर्मा ने रियाल एस्टेट बिजनेस में हाथ आजमाना था।

पत्नी और साले के नाम संपत्ति :

ईडी की टीम सौरभ शर्मा और उसके दोस्त चेतन शर्मा के ठिकाने पर संपत्ति की जांच करने पहुंची है। जबलपुर में सौरभ शर्मा के ससुराल वाले रहते हैं। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि, सौरभ शर्मा द्वारा उसकी पत्नी और साले शुभम तिवारी के नाम पर कितनी संपत्ति खरीदी।

लोकायुक्त की छापेमारी में बड़ी लापरवाही:

एक ओर ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है वहीं अब जानकारी सामने आई है कि, लोकायुक्त द्वारा छापेमारी के दौरान लापरवाही की गई थी। जिस गाड़ी में 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ था वह लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान ही कॉलोनी से निकली थी।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज :

52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ से अधिक कैश कांड के मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जानकारी के अनुसार, ग्वालियर के अधिवक्ता राकेश पाराशर उसकी पैरवी कर रहे थे। विशेष न्यायधीश राम प्रसाद मिश्र के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई में बैठे सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने भी लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इससे पहले आईटी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो चुका है। अधिकारियों को सौरभ को देखते ही गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद उसने बचने के लिए पहले ही अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी ।

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