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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने DDA अधिकारियों पर लगाई फटकार, जुर्माना और जांच के आदेश…
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दिल्ली रिज एरिया में पेड़ कटाई मामला: सुप्रीम कोर्ट ने DDA अधिकारियों पर लगाई फटकार, जुर्माना और जांच के आदेश…

Swadesh Digital
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28 May 2025 6:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा कि DDA चेयरमैन और DDA के तत्कालीन वाइस चेयरमैन जो कि अब उस पद पर नहीं है उसके खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले मे टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संस्थागत चूक और प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। इससे जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं। हालाकि कोर्ट ने रिज एरिया मे बडे पैमाने पर पेड काटने के लिए जिम्मेदार DDA के अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने DDA अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाई बंद की लेकिन मामले मे इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासनिक अधिकारियों का गलत निर्णय है हालांकि इसका उद्देश्य अस्पताल के लिए सड़कें चौड़ी करना था लेकिन यह मामला प्रशासनिक गलत निर्णय की श्रेणी में आता है।

कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और DDA को इस मसले पर सुधार की जरूरत है। इसके लिए अदालत ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। अगर कमेटी को लगता है कि रिज एरिया में काटे गए पेडों की जगह नए पेड लगाने जरूरत है, तो योजना बनाकर इसे शुरू किया जा सकता है।

इसके अलावा तीन सदस्यीय कमेटी समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी।

साथ ही कोर्ट ने DDA को निर्देश दिया है कि वह कनेक्टिंग रोड का काम पूरा करे। कमेटी कनेक्टिंग रोड के तरफ पेड़ों को लगाने की संभावना को भी तलाशेगी। कोर्ट ने कहा कि उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए।जिन्हें इस सड़क का फायदा उठाया है उनसे भुगतान लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1996 के उस आदेश का पालन न करना अक्षम्य है।जिसके तहत पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी और फिर इस तथ्य को छिपाया गया कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। इतना ही नहीं जानबूझकर जानकारी नही देना एक गलत मिशाल कायम की गई। हालाकि हम भी मानते हैं कि DDA अधिकारियों का यह काम आपराधिक अवमानना ​​के दायरे में आता है।

दरअसल पेड़ काटे जाने के मामले मे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने DDA को रिज एरिया में पेड़ काटे जाने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ काटे जाने जैसे काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

कोर्ट ने DDA के वाइस चेयरमैन से यह बताने को कहा था कि क्या उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) के ऑर्डर पर पेड़ काटे हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने DDA के तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी किया था।

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