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नई दिल्ली
Supreme Court

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Balwant Singh Rajoana: मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी राजोआना की याचिका पर विचार करने के लिए SC ने केंद्र को दिया समय

Gurjeet Kaur
|
20 Jan 2025 11:23 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh) की हत्या के लिए मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला संवेदनशील है क्योंकि यह एक मौजूदा मुख्यमंत्री की हत्या से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया था कि, वे मृत्युदंड की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखें और दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने का अनुरोध करें। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

इसके भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना ने सरकार द्वारा उनकी दया याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वह करीब 29 साल से जेल में बंद है।

बता दें कि, इस मामले में पिछले साल भी सुनवाई हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा माफ़ करने से इंकार कर दिया था।

31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। बलवंत राजोआना ने बताय था कि, उसने और पंजाब पुलिस में काम करने वाले दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम से बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। अदालत ने राजोआना को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

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