< Back
नई दिल्ली
श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की पुलिस ले सकेगी वॉइस, कोर्ट ने दी जानकारी
नई दिल्ली

श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की पुलिस ले सकेगी वॉइस, कोर्ट ने दी जानकारी

स्वदेश डेस्क
|
23 Dec 2022 6:01 PM IST

नईदिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपित आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है।एडिशनल सेशंस जज वृंदा कुमारी ने कहा कि आरोपित को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने वॉयस सैंपल नहीं दे। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो आफताब को लेकर फोरेंसिक लैब जाएं ताकि उसका वॉयस सैंपल लिया जा सके।

आरोपित आफताब ने 22 दिसंबर को कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।

आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है। 21 नवंबर को साकेत कोर्ट ने आफताब का पोलिग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। 17 नवंबर को कोर्ट ने आफताब की पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी।श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर शव के करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर फेंकता था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया था।

Similar Posts