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Justice Yashwant Verma Cash Scandal: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू, सरकारी आवास में करोड़ों रुपए मिलने का मामला

Gurjeet Kaur
|
21 March 2025 2:04 PM IST

Justice Yashwant Verma Cash Scandal : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है। जज के घर में आग लगने की वजह से अनजाने में बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा हाल ही में दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने के बाद एक बड़े विवाद के केंद्र में हैं। यह घटना 14 मार्च, 2025 को होली की छुट्टियों के दौरान सामने आई थी जब उनके सरकारी बंगले में आग लग गई थी। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा मौजूद नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया था।

अधिकारियों को नकदी का एक बड़ा भंडार मिला :

आग पर काबू पाने के दौरान, अधिकारियों को नकदी का एक बड़ा भंडार मिला, जिसके स्रोत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से त्वरित कार्रवाई की। 20 मार्च, 2025 को कॉलेजियम ने बैठक की और सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अक्टूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में शामिल होने से पहले वहां सेवा की थी।

नकदी की सही राशि का खुलासा नहीं :

पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने बाद में CJI को सूचित किया। रिपोर्टों से पता चलता है कि कॉलेजियम ने इस घटना को एक गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा, जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम कर सकता है। हालांकि नकदी की सही राशि का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन इस घटना ने व्यापक बहस छेड़ दी है।

कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर तर्क दिया कि केवल स्थानांतरण पर्याप्त नहीं था, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए या न्यायिक कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट के 1999 के दिशानिर्देशों के अनुसार इन-हाउस जांच की जाए।

ये दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को पहले संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। यदि प्रतिक्रिया असंतोषजनक है, तो आगे की जांच के लिए एक आंतरिक समिति- जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं- का गठन किया जा सकता है। यदि कदाचार गंभीर माना जाता है, तो न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, और यदि वे इनकार करते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद द्वारा महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है।

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