< Back
नई दिल्ली
Baba Ramdev Sharbat Jihad Case

Baba Ramdev Sharbat Jihad Case

नई दिल्ली

ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं: शरबत जिहाद मामले में बाबा रामदेव पर दिल्ली HC का सख्‍त रूख

Gurjeet Kaur
|
1 May 2025 4:09 PM IST

Sharbat Jihad Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बाबा रामदेव को 'हमदर्द' को निशाना बनाने वाले एक नए वीडियो के लिए फटकार लगाई। हमदर्द ने पिछले सप्ताह पतंजलि के सह-संस्थापक पर उन वीडियो के लिए मुकदमा दायर किया था, जिनमें विशेष रूप से उसके लोकप्रिय पेय रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाया गया था।

गुरुवार को न्यायालय को सूचित किया गया कि उन्होंने हमदर्द के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों वाला एक और वीडियो जारी किया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रामदेव के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह उन्हें न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी करेंगे और उन्हें न्यायालय में तलब करेंगे। न्यायालय ने टिप्पणी की, "वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं।"

न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद, रामदेव के वकील ने 24 घंटे के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो से आपत्तिजनक अंश हटाने पर सहमति जताई। न्यायालय ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर अनुपालन का हलफनामा दाखिल किया जाए।

पहले के आदेश के अनुपालन का पता लगाने के लिए मामले की सुनवाई शुक्रवार को फिर से होगी।

रामदेव ने सबसे पहले 3 अप्रैल को अपनी कंपनी के उत्पाद - गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। एक वीडियो में, उन्होंने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर निशाना साधा और दावा किया कि हमदर्द मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए इसके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में 'शरबत जिहाद' शब्द का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद हमदर्द ने उनके और पतंजलि के खिलाफ न्यायालय का रुख किया था।

Similar Posts